बिना नंबर प्लेट के वाहन में पकड़ाया था, चैकिंग के दौरान अवैध गांजा

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि आरोपी रमाकांत तिवारी पिता लखन प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम डुंगरिया थाना समनापुर जिला डिण्डारी एवं आरोपी दिन्नू उर्फ दिनेश उसराठे पिता आशराम उसराठे उम्र 34 वर्ष निवासी समनापुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को न्यायालय ने सज़ा सुनाई है। बताया गया कि दिनांक 05/01/2019 को थाना समनापुर अंतर्गत स्थित ग्राम किकरझर हेण्डपंप के पास बिना नंबर के वाहन में अवैध रूप से दो किलोग्राम गांजा परिवहन करते हुए थाना समनापुर द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अंतर्गत पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किए गए थे। विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी रमाकांत तिवारी पिता लखन प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम डुंगरिया थाना समनापुर जिला डिण्डारी एवं आरोपी दिन्नू उर्फ दिनेश उसराठे पिता आशराम उसराठे उम्र 34 वर्ष निवासी समनापुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में दोषी पाते हुए आरोपियों को चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं बीस बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर छः छः माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है।



