समय सीमा की बैठक में जिला कलेक्टर ने जारी किए अवश्य निर्देश

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। जिले के दुकानदार को स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जिले के सभी दुकानें खोली जाएंगे या फिर दाएं और बाएं तरफ की दुकान खोलने की व्यवस्था पहले की भांति लागू रहेगी।कल सोमवार को समय सीमा की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जिले की दुकाने दाएं और बाएं तरफ की दुकानें खोलने की व्यवस्था जिला मुख्यालय में पहले की भांति लागू रहेगी। पहले की भांति आगमी दिनों में भी एक दिन दाएं तरफ की दुकानें और एक दिन बाएं तरफ की दुकानें खोली जाएगी।जिला प्रशासन ने दुकानदारों और उनके कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को लागू किए जाने के भी निर्देश स्पष्ट रूप से जारी कर दिए हैं। बताया गया कि बैठक में निर्णय के बाद दाएं और बाएं साईड की दुकानें खोलने की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी, दुकान के कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य होगा, कोरोना का टीका न लगवाने की स्थिति में दुकानें 14 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी। कलेक्टर श्री झा ने सोमवार को कलेक्ट्रट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं।
नियमों के उल्लंघन पर 14 दिवस के लिए दुकानें होंगी सील।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य प्रारंभ है। टीकाकरण कार्य को युद्ध स्तर पर निपटाने के लिए लिए जिला, जनपद व स्थानीय स्तर पर अधिकारी-कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चलाकर सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी व्यक्तियों को हमेशा मास्क पहननें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित हाथों को सैनेट्राईज करने को कहा गया है। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य केन्द्र में तत्काल संपर्क कर उपचार कराएं। कलेक्टर ने कोविड प्रोटोकाॅल के दौरान व्यय राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जाएगी।



