बाघिन के शिकार करने वाले आरोपीयों को नहीं मिली जमानत

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि वन परिक्षेत्र डिण्डौरी के पी0ओ0आर0 क्र0 829/2021 के आरोपी बिदियानंद पिता भागवानी गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी सारसताल थाना शाहपुर द्वारा वन्य प्राणी बाघिन का शिकार कर मारने के मामले में धारा 2, 9, 39, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था । कल गुरुवार को उक्त मामले में न्यायालय में बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने न्यायालय को बताया कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है,चूंकि बाघ एक राष्ट्रीय वन्यप्राणी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही इस मामले में आगे और विवेचना जारी है, अत: न्यायालय से अनुरोध है कि आरोपी की जमानत निरस्त की जाए। अभियोजन अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी। मामले को लेकर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए तारीख भी निर्धारित कर दी है।



