बालाघाट दर्पणमध्य प्रदेश

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने जिले में 31 मार्च तक

कांचिंग संस्थान एवं धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगें

  बालाघाट।     जिले में कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने सम्पूर्ण बालाघाट जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है और आगामी 31 मार्च 2020 तक जिले के सभी स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, मैरिज लान, पुस्तकालय, जिम, पार्क, कोचिंग क्लास को बंद रखने के आदेश दिये है। आम जनता से भी अपील की गई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता का परिचय दे सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़ वाले स्थलों पर न जायें।

     COVID-19( कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है और लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित है। इनमें से लगभग 04 हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बालाघाट जिले के सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों की भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जायेगा। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 31 मार्च 2020 तक जिले के समस्त स्कूल, कालेज, कोचिंग व ट्यूशन क्लास, सिनेमा हाल, मैरिज हाल व मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल्स, जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र को बंद रखने के आदेश दिये गये है। इसी प्रकार आगामी 31 मार्च 2020 तक जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोकसेवकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, किसी भी प्रकार के धार्मिक समारोह आयोजन, सार्वजनिक समारोहों, सभी प्रकार के प्रशिक्षण एवं आधिकारिक यात्रा को स्थगित रखने के आदेश दिये गये है।

     जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित स्कूल, कालेज, कोचिंग व ट्यूशन क्लास, सिनेमा हाल, मैरिज हाल व मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल्स का सतत निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि इन्हें आगामी 31 मार्च 2020 तक बंद रखा जाये। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page