अनूपपुर दर्पणमध्य प्रदेश

वर्तमान में प्रभावशील टोटल कोरोना कफ्र्यू आदेश में आंशिक संशोधन

अनूपपुर दर्पण। जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जिले में प्रभावशील टोटल कोरोना कफ्र्यू आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक अब जिले में विवाह/अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे तथा एक ग्राम/नगर से दूसरे ग्राम/नगर में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान अथवा खानपान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी।
20 अप्रैल 2021 को जारी टोटल कफ्र्यू प्रतिबंधात्मक आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page