मारपीट करने वाले आरोपियों को छः-छः महीने का सश्रम कारावास के साथ लगाया जुर्माना

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी गोविन्द झारिया पिता शिवप्रसाद झारिया उम्र 29 वर्ष दूसरा आरोपी रोहणी प्रसाद पिता कोदूलाल झारिया उम्र 34 वर्ष तीसरा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद पिता कोदूलाल झारिया उम्र 39 वर्ष और चौथे आरोपी शिवप्रसाद झारिया पिता नान्हू झारिया उम्र 48 वर्ष सभी निवासी गजवाहर थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को छः-छः महीने का श्रसम कारावास सहित पांच-पांच सो रूपए का जुर्माना लगाया है। बताया गया कि दिनांक 27/03/2016 को लगभग सुबह 5:30 बजे आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम गजवाहर में फरियादी को अश्लील गालियां देते हुए वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ तलवार से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिया था। उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया।न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर चारों आरोपी आरोपी गोविन्द झारिया पिता शिवप्रसाद झारिया उम्र 29 वर्ष, रोहणी प्रसाद पिता कोदूलाल झारिया उम्र 34 वर्ष, राजेन्द्र प्रसाद पिता कोदूलाल झारिया उम्र 39 वर्ष एवं शिवप्रसाद झारिया पिता नान्हू झारिया उम्र 48 वर्ष सभी निवासी गजवाहर थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को धारा 323/34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 06-06 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01-01 माह सश्रम कारावास भुगताए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त संचालन किया गया।



