अपराध दर्पणडिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

अदालत ने आरोपी को सुनाया 6 महीने का कठोर कारावास

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल के अनुसार आरोपी बालक राम बनवासी द्वारा दिनांक 08/03/2014 को आरक्षी केन्‍द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम इंदौरी स्थित फरियादी के घर में मां-बहन की अश्‍लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्‍य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ लाठी एवं पत्‍थरों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया, फरियादी की पत्नि के द्वारा बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट किए थे। उक्‍त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 451, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया था।न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी बालक राम बनवासी को धारा 451 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 325 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01-01 माह कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित कि गई है । उक्‍त मामले मे अभियोजन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा संचालन किया गया है।

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