दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु कोई पहल नहीं की गयी

मुख्यमंत्री कार्यालय से किया पत्राचार
जबलपुर दर्पण। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों हेतु किसी भी प्रकार की पहल ना तो पूर्व में की गयी और ना आज की जा रही है जबकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी रूप से लागू है। मुख्यमंत्री जी म प्र शासन भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर 29 अप्रैल 2008 को निःशक्त जन महापंचायत आमंत्रित की गयी थी। जिसमें घोषणा क्रमांक 4043 में कहा गया था कि आठ श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित एवं मानसिक मंदित वाले बच्चों पर एक विशेष शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। इस घोषणा की पूर्ति आज दिनांक तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की गयी। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर के अनुसार ये दिव्यांग जनों के मौलिक अधिकारों की भी अवहेलना है। दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाये।



