छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी छोटा प्रसाद रैदास पिता स्व. गुलाबी प्रसाद रैदास उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया कला खेरखा टोला थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। बताया गया कि फरियादिया को बुरी नियत से बार-बार छेड़छाड़ करने, हाथ पकड़ने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत पर थाना शहपुरा द्वारा अपराध क्रमांक 367/2022 धारा 354, 354(क)(1)(i), 354(घ) पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा ने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरोध करने पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है।



