अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

डिण्डौरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 34/2019 एवं सत्र प्र0क्र0 10/2019 के आरोपी इकबाल बक्स पिता जकील बक्स उम्र 25 वर्ष निवासी मुडकी थाना व जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन), 344, 506 भादंवि एवं धारा 4, 6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3 (2)(v), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत सजा सुनाई गई है। आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 20.12.2018 को 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना व्यपहरण कर अपने साथ भोपाल व अन्य स्थानों में ले जाकर बार-बार दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना शहपुरा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताए जाने के आदेश पारित किया गया है। गौरतलब है कि मामले में शासन की ओर से पैरवी करते हुए राजकुमार मण्डराहा, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।



