न्यायालय उठने तक की सजा, प्रत्येक को एक-एक हजार का जुर्माना

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। न्यायालय ने मारपीट करने वाले प्रत्येक आरोपों को न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही बंद होने तक न्यालय में बैठने सहित प्रत्येक को एक एक हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी देते हुए सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि आरोपी ज्ञानचन्द झारिया पिता रामबक्श उम्र 42 वर्ष, आरोपिया सुनीती बाई पति स्व शंकर झारिया उम्र 47 वर्ष तथा आरोपी हनुमंद पिता रामलाल झारिया उम्र 24 वर्ष सहित आरोपिया पार्वती पति ज्ञानचंद झारिया उम्र 35 वर्ष सभी निवासी ग्राम टिकरिया थाना शहपुरा को सजा सुनाई गई है। बताया गया कि दिनांक 09/01/2017 को आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम टिकरिया में फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा आपस में मिलकर फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया गया था। उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपी ज्ञानचन्द झारिया पिता रामबक्श उम्र 42 वर्ष, आरोपिया सुनीती बाई पति स्व शंकर झारिया उम्र 47 वर्ष, आरोपी हनुमंद पिता रामलाल झारिया उम्र 24 वर्ष सहित आरोपिया पार्वती पति ज्ञानचंद झारिया उम्र 35 वर्ष सभी निवासी ग्राम टिकरिया थाना शहपुरा को धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को एक एक हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बताया गया कि अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी को एक एक माह का कठोर कारावास भुगताए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।



