नेशनल लोक अदालत आज

जबलपुर दर्पण। नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को ,वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को होगा। जिला न्यायाधीश माननीय श्री उमाशंकर अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी ने बताया कि प्रतिवर्ष सम्पूर्ण भारत देश में नेशनल को अदालत का आयोजन किया जाता है । वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार वर्ष 2023 में चार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इनमें से पहली 11 फरवरी को, दूसरी 13 मई को, तीसरी नौ सितंबर को और चौथी नौ दिसंबर को आयोजित होगी।यह आयोजन भारत देश के समस्त न्यायालयों में होगा । नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण जैसे दुर्घटना मुआवजा केस, दीवानी प्रकरण, विद्युत प्रकरण, चेक अनादरण के मामले, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन संबंधी विवाद, श्रम प्रकरण, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सेवा संबंधी मामले, व जिला न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्री-लिटिगेशन मामले आदि को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकृत करने के प्रयास होंगे। लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी समझाईस एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है जिससे समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालयों में प्रकरण के निराकरण पश्चात् भी मामलों का पूर्णतया अंत नहीं हो पाता जबकि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का पूर्णतया अंत हो जाता है । लोक अदालत की प्रक्रिया बेहद सरल एवं सस्ती है । लोक अदालतों के माध्यम से मामले अंतिम रूप से निराकरण होते हैं । लोक अदालत से निराकृत मामलों में कोई अपील नहीं होती है तथा पक्षकारों द्वारा दिये गये न्याय शुल्क भी वापस किये जाते हैं ।उपरोक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर उनके मामलों का निराकरण हो सके इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा विषयानुसार प्रकरणों के पक्षकारों तथा सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों, विद्युत विभाग, नगरपालिका निगम, के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर उन्हें आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है ।



