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आबकारी विभाग की कार्यवाई में अवैध शराब के तीन प्रकरण दर्ज

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। जिला कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध मंदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु गत दिवस आबकारी विभाग द्वारा वृत्त डिंडौरी में अवैध शराब बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर टीम बनाकर जांच किया गया। जिसमें रोशनी बाई पति रिंकू निवासी वार्ड न 15 डिंडौरी से 08 लीटर हाथ भट्टी मंदिरा प्लेन जप्त किया गया। इसी प्रकार से धीरज पिता दलपत सिंह निवासी वार्ड न 15 डिंडौरी से 06 लीटर हाथ भट्टी मदिरा प्लेन, जगवती पति गोविंद झरिया वार्ड न 15 डिंडौरी से 05 लीटर हाथ भट्टी मदिरा प्लेन जप्त किया गया है। उक्त सभी प्रकार के पंजीबद्ध प्रकरणों में जप्त 19 लीटर हाथ भट्टी शराब की अनुमानित कीमत 3800 रुपये है। उक्त सभी प्रकरण म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बड़े शराब माफियाओं पर कार्यवाही न करते हुए आबकारी विभाग खानापूर्ति करने के लिए ग़रीब लोगों को ही परेशान कर मामला क्यूं बनवा रही है।

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