मध्य प्रदेश

सीधी कलेक्टर को हाईकोर्ट ने लगाया पचास हाजर का जुर्माना

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका क्रमांक 10040/2011 (श्रीमती सुधा गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) पर सुनवाई करते हुए, जिला सीधी के कलेक्टर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से दलीले देते हुए अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने न्यायालय को बताया की मामला 2011 से लंबित है। 05.07.2011 को नोटिस जारी किये गये थे। लगभग 13 वर्षों की अवधि के लिए, राज्य ने जवाब दाखिल करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि 09.01.2013 को रिटर्न दाखिल करने का समय दिया गया था। यह राज्य सरकार की उदासीनता को उजागर करने वाला गंभीर मामला है. मप्र उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की लागत के भुगतान के अधीन, राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम छूट के रूप में तीन दिन का समय दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सह व्याख्याता, सीधी इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगी। वह संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page