नानाजी देश मुख विश्वविद्यालय की वेटरनरी सहायक के स्थानांतरण पर रोक

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ में नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है अरविंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया की आवेदक पशु चिकत्सा अधिकारी के पद पर कुटकुट परियोजना में कार्यरत है उसे का स्थानांतरण आदेश दिनाक 17 5 2022 के द्वारा आवेदक का स्थानांतरण अखिल भारतीय समिति कुटकुट परियोजना नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान जबलपुर से पशु चिकित्सा क्षेत्र अधारताल किया गया है किंतु इस आदेश के द्वारा स्थानांतरण के उपरांत आवेदक को आमानाला में सलगन किया गया है उक्त संलग्न कारण आदेश अवैध एवं दुर्भावनापूर्ण क्योंकि यदि आवेदक को आमानला स्थानांतरण किया जाना था तो सीधे आदेश किया जा सकता था किंतु दुर्भावना पूर्ण तरीके से आवेदक का स्थानांतरण कहीं पर किया गया है किंतु अन्यत्र संलग्न किया है जो अवैध है चूंकि आवेदक ने विश्वविद्यालय की वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफउनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की थी तथा उन्ही अधिकारियों के प्रभाव में आकर आवेदक का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है जो अवैध ब दुर्भावना पूर्ण है उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अनवेदको को नोटिस जारी करते हुए आमनला में किए गए अटैचमेंट आदेश पर रोक लगा दी है तथा जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है w p 14171/24



