जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

भोपाल कलेक्टर याचिकाकर्ता को जमीन से बेदखल न करेंः हाईकोर्ट

जबलपुर दर्पण। भोपाल स्थित खेती की जमीन को सरकारी घोषित कर उसे अपने अधिपत्य में लेने के आदेश को एक याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनोँती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने भोपाल कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए, निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता को जमीन से बेदखल न किया जाये।
यह याचिका भोपाल निवासी साधना मिश्रा की ओर से दायर की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें देते हुए अधिवक्ता ओमप्रकाश मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि, 8 दिसंबर 2023 को साधना मिश्रा ने राधेश्याम विश्वकर्मा से उचित मूल्य देकर 60 एकड खेती की जमीन खरीदी थी। राधेश्याम ने उक्त जमीन सरकार से पट्टे पर प्राप्त की थी, किन्तु गुमराह कर जमीन साधना को बेच दी। पटवारी व तहसीलदार की सूचना पर उक्त जमीन कलेक्टर ने पुनः सरकारी घोषित करते हुए अपने अधिपत्य में लेने के आदेश दे दिए थे। जिसे उन्होंने अनुचित व असंवेधानिक बताते हुए न्यायालय से उचित राहत दिये जाने की प्राथर्ना की थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page