डिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

गांजा परिवहन करने के आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास

74 किलो 700 ग्राम गांजा परिवहन करने के मामले में हुई है सुनवाई

डिंडौरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना करंजिया के अप0क्र0 06/2019 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्र0 03/2019 के आरोपियों आशीष पिता सूर्यकांत विश्‍वकर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कोसडाकला थाना माण्‍ड जिला प्रयागराज (उ0प्र0), संजय कुमार मौर्य पिता राधेश्‍याम मौर्य उम्र 24 वर्ष निवासी डण्‍डपानपुर थाना माण्‍डवास जिला प्रयागराज, सूरज कुमार पिता नब्‍बुलाल कुशवाह उम्र 24 वर्ष निवासी हाडियामाण्‍डा थाना माण्‍डा जिला प्रयागराज, लोकनाथ उर्फ रिंकू पिता बनारसीलाल सोनवानी उम्र 21 वर्ष निवासी माण्‍डा जिला प्रयागराज एवं शेषमणि सिंह उर्फ बब्‍बू पिता अवधराज सिंह ठाकुर उम्र 41 वर्ष निवासी गढ़चडैया थाना जिगना जिला मिर्जापुर (उ0प्र0) को न्यायालय ने दस-दस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिनांक 05.01.2019 को 15.30 बजे हर्राटोला बजाग में वाहन स्‍कार्पियो क्र. UP63P-6666 में 74 किलो 700 ग्राम गांजा रखकर परिवहन करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश एनडीपीएस एक्‍ट जिला डिण्‍डौरी ने उक्‍त प्रत्‍येक आरोपी को धारा 8 सी सहपठित धारा 20(ख)(ii)(इ) एनडीपीएस एक्‍ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रू0 के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 02 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश भी पारित किया गया ।

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