अनूपपुर दर्पणमध्य प्रदेश

धार्मिक कार्य/ त्योहारों का सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन, धार्मिक जुलूस, रैली प्रतिबंधित

अनूपपुर से विकास ताम्रकार की रिपोर्ट

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में, प्र. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सरोधन सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए ज़िला अनूपपुर हेतु 02 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। ज़ारी आदेश के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य/त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्तियों की आदि स्थापित नहीं की जायेगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे। धार्मिक/उपासना स्थलों पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। उपासना स्थलों पर फेस केयर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। 02 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंधात्मक शर्तें यथावत रहेंगी।

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