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क्राइस्ट चर्च स्कूल द्वारा किसानों का मार्ग किया जा रहा है बाधित।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के नियम 131 का उल्लंघन

जबलपुर-यूं तो जनसुनवाई बंद है लेकिन इसके बावजूद लोगों की समस्याएं अपनी जगह बनी हुई हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और अधिकारियों के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में बरेला थाना अंतर्गत साली बड़ा ग्राम जोगी मंडला रोड पर स्थित है, के किसान अपनी समस्या लेकर वहां पहुंचे। किसान जिस मार्ग का इस्तेमाल पीढ़ियों से करते आ रहे थे। विगत 4 वर्ष पूर्व उस जमीन को क्राइस्ट चर्च स्कूल के मैनेजमेंट ने खरीद लिया और अब स्कूल का मैनेजमेंट किसानों के आने जाने का मार्ग बाधित कर रहा है। किसानों के अनुसार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 का उल्लंघन है। किसी भी सूरत में किसानों के मार्ग को नहीं रोका किया जा सकता। क्राइस्ट चर्च स्कूल मैनेजमेंट पर यह भी आरोप है कि स्कूल द्वारा रास्ते में पेड़ पौधे लगाकर, कांच, पत्थर, कचरा,सीवर का गंदा पानी मार्ग फैलाकर उसे को अवरुद्ध किया जाता है। अब तो धीरे-धीरे बाउंड्री वॉल बनाकर रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। बात करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। इस विषय में ग्रामीणों ने कई बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की। शिकायत का निराकरण नहीं हो सका है।मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 10 में धारा 131 के अंतर्गत रास्ता या प्राइवेट सुखाचार से संबंधित अधिकार के नियम किसानों के लिए हैं। जो राजस्व विभाग के अधिकारी महोदय के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कलेक्टर महोदय से गुहार लगाई है कि इस विषय में उचित कार्यवाही कर किसानों को राहत दिलाने का कष्ट करें। इस विषय में ज्ञापन लेकर क्षेत्रीय किसान बेड़ी लाल गौड़, लाल सिंह गौड़, पूरन, संजय गौड़, मोतीलाल गौड़, विजय कुमार गौड़, अक्षय पटेल, चंदा बाई गौड़, सभी किसान मौजूद रहे और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता को अपना ज्ञापन सौंपा।

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