मध्य प्रदेशसतना दर्पण

31 जुलाई से 5 अगस्त तक सम्पूर्ण जिले में पूर्णतः लॉकडाउन

सतना ।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अजय कटेसरिया द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सतना जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के निरंतर बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सतना जिले में 30 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 5 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार लॉकडाउन क्षेत्र में मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पैथोलोजी, एल.पी.जी. गैस सप्लाई (होम डिलेवरी), पेट्रोल पम्प को पूरे दिन छूट रहेगी तथा दूध डेयरी, दूध सप्लाई को प्रातः 6 बजे से 12 बजे दिन तक छूट रहेगी। फल एवं सब्जी प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल चलित ठेला, होम डिलेवरी के माध्यम से विक्रय के लिए छूट रहेगी, सब्जीध्फल मण्डी पूर्णतः बन्द रहेगी। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारीध्कर्मचारी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। दी गई छूट के अलावा जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सभी गतिविधियां बन्द रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे

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