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अवैध शराब की तस्करी करने वाला गिरफ्तार।

आबकारी विभाग की कार्रवाई, शराब के साथ वाहन भी जप्त

जबलपुर। आज दिनांक 07/ 08/ 2020 की सुबह कलेक्टर जबलपुर भरत यादव के निर्देशन में, सहायक आबकारी आयुक्त एसएन दुबे के मार्गदर्शन मेंं आबकारी वृत्त सिहोरा में थाना सिहोरा दिनारी खमरिया के पास प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई ।
मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक काले रंग की हीरो स्पलेंडर प्लस मोटर साइकिल वाहन क्रमांक MP-20-NQ- 1480 पर मदिरा का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है।
आबकारी वृत्त सिहोरा की टीम को घेरा वंदी के लिए लगाया गया। ग्राम दिनारी खमरिया में स्कूल के पास पास आरोपी सुनील गोटिया पिता प्रकाश गोटिया उम्र 28 वर्ष एवं आरोपी आशीष कोल पिता लल्ला प्रसाद कोल उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी ग्राम खिरवा थाना सिहोरा जिला जबलपुर के कब्जे से काले रंग की हीरो स्पलेंडर प्लस मोटर साइकिल पर दो प्लास्टिक की बड़ी नीले रंग की जरिकेनो में रखी हाथ भट्टी महुआ मदिरा कुल मात्रा 57.0 लीटर मदिरा बरामद की गई। बरामद मदिरा की कीमत 5700 रुपए एवं वाहन की कीमत लगभग 70000 रुपए है।
आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संसोधन नियम 2000 की धारा 34(1) क ,34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।
इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि विनोवा नगर मझगवा में आरोपी राम प्रकाश पटेल पिता राम लाल पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 हनुमान गढ़ी मझगवा अपने कब्जे के खेत में मदिरा का अवैध रूप से संग्रह किए हुए है । एक टीम बनाकर दबिश दी गई। जहां आरोपी के कब्जे से 04 प्लास्टिक के गुम्मो में रखी 58.0 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद की गई आरोपी द्वारा उक्त मदिरा का धारण म प्र आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34(1) क, 34 (2) का दंडनीय अजमानती अपराध होने से गिरफ्तार किया गया। बरामद मदिरा का मूल्य 5800 रुपया है।
दोनों प्रकरणों में बरामद मदिरा 115 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा का मूल्य 11500 रुपए एवं बरामद वाहन का मूल्य लगभग 70000 रुपए है।
दोनों प्रकरणों के आरोपियों
को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा के न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
कार्रवाई के दौरान जिनेन्द्र कुमार जैन आबकारी उप निरीक्षक सतीश खम्परिया, संतलाल मराबी, अशोक सिंह बघेल एवं फूल सिंह एटिया आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।

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