अनूपपुर दर्पणमध्य प्रदेश

एक सप्ताह के लिए अनूपपुर की सीमाएँ सील

19 अगस्त से 25 अगस्त तक अपर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया प्रतिबंध

अतिआवश्यक सेवाओं, माल/गुड्स एवं चिकित्सा सम्बंधी वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

अनूपपुर से विकास ताम्रकार की खबर

अपर ज़िला मजिस्ट्रेट सरोधन सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के तीव्र प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनूपपुर ज़िले की सीमाएँ 1 सप्ताह तक सील करने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश अनुसार 19 अगस्त से 25 अगस्त तक अनूपपुर जिले के सीमावर्ती जिले शहडोल, डिण्डौरी एवं छत्तीसगढ़ के कोरिया एवं पेन्ड्रारोड ज़िलों की सीमाएँ सील की गयी हैं। उल्लेखनीय है उक्त समीपवर्ती ज़िलों में कोरोना वायरस अत्यधिक तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में अनूपपुर जिले में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए 19 अगस्त से 25 अगस्त तक के लिए अनूपपुर जिले की सभी सीमाएँ प्रतिबंधित/सील की हैं। उक्त प्रतिबंध में डिण्डौरी, शहडोल, पेंड्रारोड (छ.ग.) तथा मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया ( छ.ग.) क्षेत्र की सीमाएं शामिल हैं। प्रतिबंध अवधि में किसी भी व्यक्ति का अनूपपुर जिले की सीमा में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हालाँकि अति आवश्यक सेवाओं/माल/गुड्स/चिकित्सा संबंधी वाहन उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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