70 बल्क लीटर अवैध शराब और एक मोटर साईकिल राजसात

नरसिंहपुर। न्यायालय कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन के एक मामले में जप्तशुदा 70 बल्क लीटर अवैध शराब और एक मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 49 एमएन 0368 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहन एवं शराब का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कर अवगत करायें।
उल्लेखनीय है कि करेली थाना के अंतर्गत आमगांव चौकी के प्रभारी के प्रतिवेदन के अनुसार आमगांव करोंदा तिराहे के पास 27 नवम्बर 2019 को उक्त वाहन से अनावेदक उदय सिंह पिता नेतराम राजपूत निवासी मोहद और रामदास पिता पूरनालाल धुर्वे निवासी ग्राम छिंदा थाना हर्रई जिला छिंदवाड़ा को करीब 70 लीटर अवैध कच्ची महुआ लाहन शराब का अवैध परिवहन करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इस कारण से 70 लीटर अवैध महुआ शराब और परिवहन में उपयोग में लाई जाने वाली मोटर साईकिल काले रंग की हीरो पेशन क्रमांक एमपी 49 एमएन 0368 को जप्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होना पाया गया कि जप्तशुदा शराब अवैध है, जो उक्त वाहन से परिवहन की जा रही थी। फलस्वरूप कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है।



