पति परमेश्वर के हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत पति के हत्यारिन पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मामूली विवाद को लेकर हत्यारिन पत्नी ने पति को गैंती से प्राणघातक हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए पिछले दिनों जिला अदालत ने हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी में मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के थाना शाहपुर के अप0क्र0 100/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 53/2021 के आरोपी रजनी बाई पति जगदीश मरावी उम्र 22 वर्ष निवासी अझवार थाना शाहपुर को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि दिनांक 05.04.2021 को रात लगभग 01:45 बजे अपने पति जगदीश को गैती से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपिया रजनी बाई को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड से अदालत ने दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर आरोपिया रजनी बाई को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त मामले में शासन की ओर से आरके मण्डराहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी के द्वारा पैरवी की गई।



