रेत के अवैध परिवहन के दो प्रकरणों में 6 लाख रूपये का अर्थदंड।

नरसिंह्पुर। न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा रेत के अवैध परिवहन के दो प्रकरणों में कुल 6 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। आदेश में खनिज की राशि भी जमा कराये जाने की हिदायत दी गई है।
उल्लेखनीय है कि रेत का अवैध परिवहन पाये जाने पर अनावेदक भक्ति इंटरप्राइजेस गोपालपुर जिला रायसेन एवं सुरेन्द्र पिता सूरजसिंह ठाकुर ग्राम हिनौती थाना अहमदपुर जिला सीहोर के डम्पर वाहन क्रमांक एमपी 38 एच 8888 के विरूद्ध 2 लाख रूपये और अनावेदक राजकुमार पिता वीरेन्द्र पटैल बड़ीमाता गणेश चौक छिंदवाड़ा एवं रोहित पिता हरीशंकर ग्राम विजनहाई थाना उदयपुरा जिला रायसेन के डम्पर वाहन क्रमांक एमएच 46 बीबी 1825 के विरूद्ध 4 लाख रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
अनावेदकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के तहत अर्थदंड लगाया गया है। उक्त प्रकरणों में खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है।



