डिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

दो गांजा तस्करों को पांच पांच साल का कारावास,एक हुआ दोष मुक्त

न्यायालय ने आरोपी के ऊपर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। जिला सत्र न्यायालय डिंडोरी न्यायाधीश देव नारायण मिश्र के न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रमांक 14/19 मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध विशंभर वगैरह में विचारोंपरांत आरोपी अभियुक्त विशंभर पिता गोपाल साहू,सम्हर लाल यादव पिता पुसवा यादव को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 एवं 20 में दोषी पाते हुए पांच पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 50 ,50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।तीसरे आरोपी जिया राम पिता संपत को साक्ष्य के अभाव में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया गया है। अभियोजन की कथन के अनुसार 21 अगस्त 2019 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल से जाते हुए रोक कर तलाशी लेकर गांजे के साथ विसम्भर एवं सम्हर को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर बाद में गिरफ्तार अभियुक्तों के कथन के आधार पर जियाराम को भी अभियुक्त बनाया गया था, पूर्ण विचार उपरांत जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी जियाराम के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य और गवाह के आभाव में दोषमुक्त बरी कर दिया गया। आरोपी जियाराम की ओर से पैरवी अधिवक्ता इरफान मलिक एवं के के बर्मे द्वारा की गई।

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