हथियार से हत्या के इरादे से हमला करने वाले आरोपी को नहीं मिल जमानत

डिंडोरी दर्पण। शाहपुरा क्षेत्र में हत्या के इरादे से घर में घुसकर घातक हथियार से हमला करने वाले नौरोजाबाद उमरिया निवासी 22 वर्षीय आरोपी राजभान मरावी को डिंडौरी कोर्ट ने सोमवार को दो अलग-अलग धाराओं में कुल 03 साल 09 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही सश्रम कारावास के साथ आरोपी पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि शाहपुर थाने में अपराध क्रमांक 20/19 के आरोपी राजभान पिता तखत सिंह मरावी ने 01 और 02 फरवरी की दरमियानी रात हत्या के इरादे से फरियादी के घर में घुसकर घातक हथियार से हमला किया था। शाहपुर पुलिस ने आरोपी पर IPC की धारा 324 व 326 के तहत केस दर्ज किया गया था। कल सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजभान को धारा 324 में 09 महीने और धारा 326 में 03 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है,साथ ही एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपीयों को प्रत्येक धारा के तहत एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुकते जाने के आदेश दिए गए हैं।



