अपराध दर्पणजबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

बिना अनुमति,तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालक पर प्रकरण दर्ज

जबलपुर दर्पण क्राईम ब्यूरो। ओमती एसपीएस.बघेल ने बताया कि रात्रि 2 बजे भरतीपुर सामुदायिक भवन के पास डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे बजाते की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को उक्त व्यक्ति तेज आवाज में डीजे बजाते मिला,नाम पूछने पर अपना नाम अंकित उर्फ गोलू केवट उम्र 32 वर्ष निवासी लालमाटी घमापुर बताया एव डीजे बजाने की अनुमति नहीं होना बताया। डीजे संचालक द्वारा बिना अनुमति रात्रि 2 बजे तेज आवाज मे डीजे बजाने पर जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर मौके से डीजे की सामग्री जप्त करते हुये डीजे संचालक के विरूद्ध धारा 188 भादवि एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम धारा 15  के तहत कार्यवाही की गयी।

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