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पंचायत चुनाव की घोषणा से ग्रामीण क्षेत्र में हलचल तेज

जबलपुर दर्पण नगर संवाददाता पाटन। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी, प्रदेश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर की चर्चा के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का सस्पेंस बना हुआ था, पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जनपद और जिला पंचायत सदस्य की वोटिंग ईवीएम से होगी मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021-3 चरणों में होंगे एवं चुनाव,जनवरी-फरवरी में होगे। जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा। इसके अलावा जिला और जनपद में EVM से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, पंचायत चुनाव तीन चरणों में आयोजित कराए जाएंगे। इसमें सरपंच और पंचों को ऑनलाइन नामांकन नहीं बल्कि निर्वाचन कार्यालय में जाकर ही फॉर्म भरकर जमा कराने होंगे, लेकिन जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा। इसके अलावा जिला और जनपद में EVM से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम-निर्देशन पत्र भरा जा रहा है,उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिये ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।इसके तहत जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नाम निर्देशन ‘‘ऑलिन’’ एप्लीकेशन के माध्यम से भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई हैं। यह सुविधा अनिवार्य नही हैं अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाईन नाम निर्देशन भरते समय अभ्यर्थी के पास मोबाईल फोन, चल-अचल संपत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणों के सबंध में अभ्यर्थी का शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी अर्थात ग्राम पंचायत एवं खण्ड का नाम, वार्ड क्रमांक और मतदाता सूची का क्रमांक तथा प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद इत्यादि होना चाहिए। निजी कम्प्यूटर अथवा लैपटॉप पर ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय प्रात: 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। वहीं नाम निर्देशन की अंतिम तारीख को प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध होगी। नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निजी कम्प्यूटर या लेपटॉप पर MP Online कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर जमा किए जा सकेंगे। मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल है। इससे पहले 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे। इससे 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। परिसीमन से पहले प्रदेश में 22 हजार 812 पंचायतें थीं।

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