शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन करावास

आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में किया गया था पेश
डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 14/18 एवं सत्र प्र0क्र0 88/18 के आरोपी सिकन्दर मरावी पिता राजकुमार उम्र 22 वर्ष निवासी बुढ़रा पिपरिया थाना बीजाडांडी जिला मण्डला को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। गौरतलब है कि दिनांक 03.01.2018 को 02.30 बजे नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना ले जाकर अपहरण कर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया गया था। मामले में थाना शहपुरा द्वारा धारा 363, 366ए, 376, 344, 376(2)(ढ़) भादंवि एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 376(2)(ढ़) भादंवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- रू. के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादंवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह धारा 344 भादंवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त मामले का संचालन राजकुमार मण्डराहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला डिण्डौरी द्वारा किया गया है।



