मारपीट के आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया की आरोपी रमेश झारिया पिता दादूलाल उम्र 36 वर्ष, आरोपी नर्मदा प्रसाद पिता दादूलाल उम्र 38 वर्ष तथा आरोपी गंगाराम झारिया पिता दादूलाल उम्र 43 वर्ष सभी निवासी बिजौरी थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को सजा सुनाई है। जानकारी में बताया गया कि दिनांक 03.05.2014 को सुबह लगभग 07 बजे आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम भरद्वारा स्थित भुतहा जंगल के नीचे लोक स्थान पर फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया। उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी रमेश झारिया पिता दादूलाल उम्र 36 वर्ष, आरोपी नर्मदा प्रसाद पिता दादूलाल उम्र 38 वर्ष एवं आरोपी गंगाराम झारिया पिता दादूलाल उम्र 43 वर्ष सभी निवासी बिजौरी थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को धारा 323 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। बताया गया कि अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी को 01-01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किए गए हैं।



