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अधारताल थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश के विरूद्ध जारी हुआ एन.एस.ए वारंट:गिरफ्तारी उपरांत केंद्रीय जेल में कराया निरूद्ध

जबलपुर दर्पण क्राईम ब्यूरो। अधारताल थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने जानकारी दी कि आर्यन नेमा पिता जमुना प्रसाद नेमा उम्र 25 वर्ष निवासी नगर निगम मार्केट के पीछे लखेरा का मकान अधारताल का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जिसके विरूद्ध बलवा,हत्या कर प्रयास, अवैध वसूली,तोड़फोड़, आगजनी,मारपीट,आर्म्स एक्ट, आदि के 19 अपराध पंजीबद्ध है,जिसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हुई लेकिन आर्यन नेमा की आदतों में कोई सुधार नहीं आया वर्ष 2014 से लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा है,आरोपी की इन सभी गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री बहुगुणा द्वारा आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके परिपालन में दिये निर्देशों के तहत शातिर बदमाश आर्यन नेमा के विरूद्ध एन.एस.ए.का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जिला दण्डाधिकारी जबलपुर डॉ. इलैयाराजा टी के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो को दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत आज दि 12-7-2022 को वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने के आदेश पर शातिर बदमाश आर्यन नेमा को जारी एन.एस.ए.के वारण्ट में विधिवत गिरफ्तार कर आज केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है।

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