डिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

अपहरण कर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। जिला मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना करंजिया के अप0क्र0 04/2019 एवं सत्र प्र0क्र0 13/2019 के आरोपी गौतम प्रसाद यादव पिता विष्‍णु प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रगडियाटोला थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 (2)(ढ) भादंवि एवं धारा 3, 4 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बताया गया कि आरोपी द्वारा दिनांक 15.12.2018 को लगभग शाम 06:00 बजे थाना करंजिया अंतर्गत ग्राम चौरादादर में 18 वर्ष से कम की आदिवासी नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना व्‍यपहरण कर अपने साथ ले जाने एवं जबरदस्‍ती दुष्‍कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना करंजिया द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी गौतम प्रसाद यादव पिता विष्‍णु प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रगडियाटोला थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 376(2)(ढ) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 03 माह, 06 माह, 06 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

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