अपराध दर्पणडिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

पत्नि को कुंए में फेकने वाले आरोपी को जेल, आठ हजार का जुर्माना

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया गया कि थाना मेंहदवानी के अप0क्र0 25/2019 एवं सत्र प्र0क्र0 26/2019 के आरोपी शंभू् प्रसाद पिता ज्ञानीप्रसाद साहू उम्र 25 वर्ष निवासी कठौतिया थाना मेंहदवानी जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 307, 498ए भादंवि अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा अपनी पत्नि को दिनांक 13.02.2019 को स्‍थान कठौतिया में लगभग दोपहर 12 बजे चरित्र के संदेह पर गाली गलौंच करते हुए जान से मारने के नियत से पानी से भरे कुंए में फेक दिया। उक्‍त मामले में थाना मेंहदवानी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 307, 498ए भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्‍यायालय में पेश किया गया। उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी शंभू् प्रसाद पिता ज्ञानीप्रसाद साहू उम्र 25 वर्ष निवासी कठौतिया थाना मेंहदवानी जिला डिण्‍डौरी को धारा 498ए भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 307 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजाव एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। बताया गया कि अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 1 माह, 2 माह अतिरिक्‍त कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया है‌। शासन की ओर से एस0के0 तिवारी, लोक अभियोजक डिण्‍डौरी द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया।

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