मारपीट करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने सुनाई एक साल की सज़ा

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, एडीपीओ शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 653/2017 के आरोपी रामकुमार साहू पिता चंद्रकिशोर साहू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बिलगांव थाना शहपुरा को एक साल की सज़ा सुनाई गई है। बताया गया कि आरोपी के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 325, 506 भाग-2 भादवि अंतर्गत सजा सुनाई गई है। आरोप है कि आरोपी के द्वारा दिनांक 30-11-2017 को प्रार्थी का रास्ता रोककर डण्डे से मारने एवं गाली गलौंच करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 325 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि के अपराध के लिए 01 माह सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा द्वारा संचालन किया गया। प्रार्थी ने थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि मै ग्राम बिलगांव मे रहता हूं तथा बर्तन बेचने का काम करता हूं। दिनांक 29/11/17 को मै बर्तन बेचने नरौजाबाद गया था दिनांक दिनांक 30/11/17 को बर्तन बेचकर अपने घर वापस आ रहा था कि जैसे ही बरगांव के आगे श्मशान घाट के पास पुल के नीचे मोटर सायकिल से पहुचा कि तभी ग्राम का रामकुमार साहू हाथ मे डण्डा लिये आया और मेरी मोटर सायकल को रोक लिया दाहिने हाथ मे डण्डा मारा जिससे मै नीचे गिर गया तब मुझे डण्डे से तीन चार बार और मेरे दाहिने पैर व बाये पैर के जांघ पर मार दिया व गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देने लगा। मै बेहोश हो गया था और गाड़ियों की आवाज सुनकर रामकुमार जंगल तरफ भाग गया मारपीट से मेरे उपर के जेब मे रखे पैसे 12 हजार रूपये वही पर कही गिर गये, घटना की बात मेरे परिवार के लोगो को गावं के लोगो ने बताया था तब मेरी मां व भाई मौके पर आये मैने उनको घटना की पूरी बात बताई तब 100 डायल मे फोन लगाकर थाने मे रिपोर्ट करने अपने मां व भाई के साथ आया हूं रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पर अपराध धारा 341, 294, 323, 325, 506 भाग-2 ताहि कायम कर विवेचना में लिया गया ।



