मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई कमेटी के नियुक्ति आदेश को किया स्टे

जबलपुर दर्पण। वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम इंतेजामिया कमेटी सोहागपुर जिला नर्मदापुरम के अध्यक्ष मुन्ना खान द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर सैयद शाकिर अली जाफरी की अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति के साथ साथ मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम सोहागपुर के प्रबंध हेतु जावेद खान की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2023 को गठित प्रबंध समिति की नियुक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस माननीय श्री विवेक अग्रवाल जी द्वारा वक्फ अधिनियम के अंतर्गत सैयद शाकिर अली जाफरी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड के पद पर की गई नियुक्ति पर प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन से अगली सुनवाई तक सैयद शाकिर अली जाफरी के सीईओ पद की वैधानिकता पर जवाब पेश करने हेतु आदेशित किया गया है इसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम सोहागपुर के प्रबंध हेतु मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जावेद खान की अध्यक्षता में गठित की गई इंतेजामिया कमेटी के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
विदित हो कि पूर्व में भी माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद अहमद खान को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रभारी सीईओ का पद धारण करने हेतु अक्षम (इंकॉम्पिटेन्ट) घोषित करते वक्फ बोर्ड में उनके द्वारा पारित सभी आदेशों को शून्यवत घोषित कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता मुन्ना खान अध्यक्ष वक्फ इंतेजामिया कमेटी वक्फ अंजुमन अहले इस्लाम सोहागपुर जिला नर्मदापुरम की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की वही मध्यप्रदेश शासन की ओर से अधिवक्ता पीयूष जैन तथा जावेद खान की ओर से अधिवक्ता एस.डी. अग्निहोत्री ने पैरवी की।



