मारपीट और लूट के आरोपी को नही मिली राहत

मैहर। हाइवे में गैंग बनाकर लूट और मारपीट करने वाले आरोपी अजहरुद्दीन उर्फ मोनू पिता इदरीश मुसलमान निवासी अमहिया रीवा की जमानत याचिका सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मैहर मनोज कुमार लढिय़ा की अदालत ने निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त डीपीओ गणेश पांडेय ने पक्ष रखा। सहायक पीआरओ आदित्य पांडेय ने बताया विपिन जायसवाल पिता राजीव लोचन जायसवाल 27 वर्ष निवासी टिकुरिया टोला थाना कोलगवां ट्रक नम्बर एमपी-19जीए 3381 को लेकर 2४ अपै्रल 2020 को मैहर से कटनी जा रहा था। रात करीब साढ़े 9 बजे घुसडूम नदी पुल के ऊपर पहुंचते ही बोलेरो से आए 5-6 आरोपियों ने रास्ता रोककर फरियादी और खलासी सचिन शर्मा से मारपीट की और 10 हजार 5 सौ रुपए लूट लिए। सूचना पर मैहर थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 394, 395 और 506 का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातें हाइवे में करना कबूल किया।



