गांजा तस्करों को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास

- आरोपियों पर एक एक लाख रुपए का लगाया गया अर्थदण्ड।
डिण्डौरी ब्यूरो। अवैध गांजा परिवहन करने वाले दो आरोपियों को 10 10 वर्ष का कारावास सहित आरोपियों पर एक एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना गाड़ासरई के अपराध क्रमांक 151/19 के आरोपी मुरारी पिता कालका साहू उम्र 65 वर्ष निवासी मोहतरा जिला डिण्डौरी व नोखेलाल पिता भोलाप्रसाद साहू उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम बीजापुरी जिला अनूपपुर सहित आशीष पिता चोखेलाल साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम चंदनघाट थाना जिला डिण्डौरी द्वारा ग्राम मोहतरा के आगे अमरकंटक रोड से वाहन क्रमांक एम.पी.52 बी.ए. 0430 में 20 किलोग्राम गांजा का अवैध रूप से परिवहन करते हुए गाड़ासरई पुलिस द्वारा जप्त करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुकते जाने के आदेश।
अवैध गांजा परिवहन करने के मामले मे की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(बी)(ii)(सी) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर तीनों आरोपियों को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश भी पारित किया गया है ।



