दुष्कर्म के आरोपी का जमानत याचिका खारिज
डिण्डौरी। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना गाड़ासरई के अपराध क्रमांक 931/20 के आरोपी मंगल सिंह पिता हीरालाल गोंड़ उम्र 42 वर्ष निवासी चुनपथी थाना गाड़ासरई द्वारा बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 376 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।
छेड़छाड़ व धमकी देने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत-छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दिया है।मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 792/20 के आरोपी कबीर दास उर्फ राकेश कुमार पिता बोधदास उम्र 26 वर्ष निवासी बिझौरी थाना डिण्डौरी द्वारा लड़की से छेड़छाड़ करने, अश्लील बातें करने एवं धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 354(क)(1)(i), 294, 506 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौेरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।



