कटनी दर्पणमध्य प्रदेश

सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क भ्रमण पर 6000/- की चालानी कार्यवाही

कटनी दर्पण। निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे द्वारा कोविड – 19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक लिये गए निर्णय अनुसार नगर पालिक निगम कटनी सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क/फेस कवर नहीं पहननें वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करनें वाले व्यक्तियों पर राशि रूपये 100/- तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकनें वाले व्यक्तियों पर राशि रूपये 1000/का स्पाट फाईन/अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली किये जानें के निर्देश दिए गए है।
निर्देशों के परिपालन में नगर पालिक निगम कटनी के अतिक्रमण दस्ते द्वारा विगत दिवस नगर के बाजार क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों गांधी द्वार, झंडा बाजार, बताशा बाजार, सराफा बाजार सुभाष चैक से स्टेशन रोड आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर बिना मास्क सार्वजनिक स्थलों में घूमनें वाले 60 नागरिकों/ व्यवसायियों पर 6000/- जुर्मानें की कार्यवाही की जाकर जुर्मानें की राशि को निगम कोष में जमा कराया गया।
निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे नें जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। नागरिकों से फेस कवर करके ही घर से निकलनें, आपस में दो गज की दूरी बनाये रखनें व सार्वजनिक स्थलों में न थूकनें की अपील करते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार पर लगाम लगानें हेतु सहयोग प्रदान करनें व सुरक्षित रहनें की अपील की है।

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