मण्डला दर्पणमध्य प्रदेश

फ़र्जी शिकायत करने वाला शिक्षक हुआ निलंबित जाँच में पाया दोषी

भीमडोगरी प्रभारी प्राचार्य की हुई थी फर्जी शिकायत

मण्डला। मवई विकास खण्ड के भीमडोगरी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के ऊपर एक शिक्षक ने फर्जी शिकायत कर आरोप लगाए थे। जिसकी सत्यता पर फर्जी शिकायत करने वाले शिक्षक को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मण्डला ने किया निलंबित।

ये है मामला

   ग्राम पंचायत भीमडोंगरी एवं ग्रामवासियों तथा  पी के पटेल,( प्रभारी प्राचार्य) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (भीमडोंगरी) विकासखंड मवई के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच हेतु चार अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति गठित करके प्रतिवेदन चाहा गया था जिस पर जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि प्रभारी प्रचार के विरूद्ध पूर्व में की गई शिकायत में श्याम लाल उईके छात्रावास प्रभारी अधीक्षक प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भीमडोंगरी संलिप्त रहे तथा संलग्न अवकाश आवेदन पत्र की लिखावट की गई शिकायत पत्र की लिपि से आंशिक रूप मेल खाती है उपरोक्त प्रकरण में श्री पटेल प्रभारी ने बताया कि उनके विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर से की गई शिकायत मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने भरी हुई के छात्रावास अधीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

उपरोक्त शिकायत प्रकरण एवं प्रतिवेदन के आधार पर श्याम लाल उईके प्राथमिक शिक्षक प्रभारी छात्रावास अधीक्षक प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भीमडोंगरी विकासखंड मवई को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही उदासीनता एवं शिक्षा चरित्र बरतने तथा फर्जी हस्ताक्षर कराकर प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमडोंगरी के विरुद्ध शिकायत करने के कारण (मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 91 के अंतर्गत )निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्याम लाल उईके  प्राथमिक शिक्षक प्रभारी छात्रावास अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी( निवास) निर्धारित किया गया है। उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
बताया जा रहा कि 39 में से 38 शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर और 36 शिक्षको ने शपथपत्र दे कर अवगत कराया था कि हमने शिकायत नहीं की है।

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