पहले दिन ऑड नम्बर की दुकान खुली, देखें इनको नहीं मिली खोलने की अनुमति

मॉल,सिनेमाघर, हेयर कटिंग सेलून और शराब दुकानों को नहीं होगी खोलने की अनुमती.
जबलपुर – कल शुक्रवार 29 मई से शहर के ग्रीन जोन वाले वार्डों में ऑड-ईवन फार्मूले पर दुकानें खोलने की दी गई अनुमति के तहत पहले दिन शुक्रवार 29 मई को ऑड नम्बर की दुकानें खोली जा सकेंगीं । कलेक्टर श्री भरत यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अगले दिन तीस मई को ईवन नम्बर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी । इसके बाद एक दिन ऑड और उसके अगले दिन ईवन नम्बर की दुकानों को खोलने का यह क्रम निरन्तर जारी रहेगा ।
मॉल,सिनेमाघर, हेयर कटिंग सेलून और शराब दुकानों को नहीं होगी खोलने की अनुमती.
जबलपुर में ऑड-ईवन फार्मूले के तहत शहर के ग्रीन जोन वाले वार्डों में भी हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर, मॉल, सिनेमाघर, जिम, पान-गुटखा व सिगरेट की दुकान तथा शराब दुकानों सहित भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग की गाइड लाइन में प्रतिबंधित अन्य सभी गतिविधियों को खोलने की अनुमति नहीं होगी ।



