वंशिका ग्रुप के भदौरिया कांट्रेक्टर डिंडोरी पर करोड़ों का जुर्माना

डिंडौरी,जबलपुर दर्पण ब्यूरो। जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने बुढ़नेर नदी से अवैध रेत खनन मामले में ग्वालियर के रेत ठेकेदार मेसर्स केपीएस भदौरिया, कॉन्ट्रैक्टर थाटीपुर पर रॉयल्टी का 50 गुना यानी 03 करोड़ 37 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि मामले को लेकर डीएम कोर्ट ने ठेकेदार को एक महीने में राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार जुर्माना जमा न होने पर वसूली के लिए आरआरसी जारी की जाएगी। बताया गया कि जिले में अवैध रेत उत्खनन के मामले लगातार सामने आ रहे थे, मेसर्स केपीएस भदौरिया को जिले की कई रेत खदानों का ठेका शासन से प्राप्त है। अवैध खनन और ठेकेदार के कर्मचारियों की अभद्रता को लेकर स्थानीय ग्रामीण और समाजसेवी भी कई दफा आपत्ति जताकर प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। खनिज अधिकारी हितेश बिसेन के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने अंततः बड़ा फैसला सुनाया है और जुर्माना वसूलने के लिए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है।
राल्यटी के पचास गुना अधिक की राशि होगी वसूली-
जानकारी अनुसार फरवरी 2021 से डीएम कोर्ट में मामला लंबित था, जिसकी सुनवाई पिछले दिनों कोर्ट में की गई है। मामला कलेक्टर ने बुढ़नेर नदी के ग्राम कमको मोहनिया, ब्लॉक अमरपुर से स्वीकृत रकबा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन के दो मामलों में कार्रवाई किया है। डीएम कोर्ट में फरवरी 2021 से ठेकेदार के अवैध उत्खनन का मामला लंबित था, पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद कलेक्टर ने फैसला सुनाया। रेत का अवैध उत्खनन मामले में 1656 घनमीटर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करना पाया गया, इसमें ठेकेदार पर रॉयल्टी दो लाख 7 हजार का 50 गुना जुर्माना यानी एक करोड़ 3 लाख 50 हजार अधिरोपित किए गए। कलेक्टर ने दूसरे मामले में खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर 3744 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन पाया, जिसमें रॉयल्टी चार लाख 68 हजार का 50 गुना जुर्माना यानी दो करोड़ 34 लाख वसूलने का आदेश हुआ है। डीएम कोर्ट ने अवैध उत्खनन से जुड़े किसी मामले में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों की मानें तो डीएम कोर्ट के द्वारा की गई कार्यवाही के बाद मामले को लेकर दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। पहली बार हुई इतनी बड़ी कार्यवाही से ठेकेदार के कर्मचारियों में खौफ का माहौल बना रहा।



