डिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश

ईंट से जानलेवा हमला कर, गला घोंटकर हुई थी निर्मम हत्या

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। जिला अदालत ने ईंट से जानलेवा हमला कर गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मीडिया सेल प्रभारी डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 151/2020 एवं सत्र प्र0क्र0 47/2020 के आरोपी गोला उर्फ समारू सिंह, पिता सुखलाल सिंह मरावी उम्र 28 वर्ष निवासी खेम मोहल्‍ला सांगवा, थाना शहपुरा को सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि दिनांक 22-23 मई वर्ष 2020 को रात में मृतक बुधसिंह को अपने घर के आंगन में ईंट से मारकर तथा गला घोंटकर हत्‍या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश, डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी गोला उर्फ समारू सिंह को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्‍ड लगाया है। इसी तरह धारा 325 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये का अर्थदण्‍ड के दण्‍ड से दण्डित किया गया है। बताया गया कि अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किए जाने प्रत्‍येक अपराध के लिए क्रमश: 03 माह एवं 06 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश जिला अदालत ने पारित किए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page