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आरपीएस ग्रुप के तीनों कमीशन एजेंट पर 420 का मामला दर्ज:गोरखपुर थाना

नगर संवाददाता जबलपुर दर्पण। गोरखपुर थाना प्रभारी सुश्री अर्चना नागर से मिली जानकारी अनुसार पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी तरीके से शेयर मार्केट में पैसे लगाने का लालच देकर छोटी लाईन फाटक पर लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर छोटी लाईन के पास जहां आटो वाले खड़े होते हैं वहां पर कुछ व्यक्ति नीले और पीले रंग का पम्पलेट बांट रहे हैं। आपके जमा पैसों पर 5 प्रतिशत हर माह आपको फायदा मिलेगा,आपका पैसा शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में लगाया जायेगा। सूचना सही पाये जाने पर मुखबिर के बताये हुलिये के तीनों व्यक्तियों को पकड़ा जिन्होंने पूछताछ मे अपना नाम अनुज सिंह पिता श्रीराम राज सिंह,सचिन राज पिता राकेश राज,रिचेस राबट पिता जीवन राबट बताये जिनके पास से आरपीएस.कैपीटल द्वारा जारी दो प्रकार के पीले एवं नीले रंग के पर्चे मिले जिनमें यह लिखा है कि आज ही अपने पैसे निवेश करें। हमारे साथ शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में पैसे लगाये और पायें अपने निवेश का 5 प्रतिशत प्रति माह का रिटर्न 40 माह तक। यह पर्चा आरपीएस. मार्ट,ओपीसी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा चलाया गया है। दोनो पर्चो मे पता भिन्न है। उक्त सभी पम्पलेट्स को जप्त करके पूछताछ करने पर तीनों के द्वारा बताया गया कि वेे लोग आरपीएस.ग्रुप के लिए कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं एवं शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में निवेश करने के इंडिया नाम पर बिना डी- मेट अकाउंट खोले फर्जी तरीके से भविष्य में ज्यादा पैसा वापस करने का लालच देकर निवेशकर्ताओं से पैसे लेते हैं, गरीब लोग लालच में आकर उक्त स्कीम में अपनी राशि निवेश कर देते हैं। जप्तशुदा पर्चे में स्टॉक ब्रोकर के सम्बंध में तथा एमबीएफसी.कम्पनी के रूप में पंजीकृत होने का कोई ब्यौरा लेख नहीं है। पेम्पलेट के अनुसार एक प्रकार से एग्रीमेंट भी करते हैं जो की वैधानिक रुप से शून्य है। उक्त तीनों कमीशन एजेंट एवं आरपीएस ग्रुप के विरुद्ध धारा 420,34 भादवि तथा म.प्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 धारा 6 (1) के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त तीनों एजेंटों को अभिरक्षा मे लेते हुये सघन पूछताछ जारी है।

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