धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को कारावास

डिंडौरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोज अधिकारी डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना करंजिया में अपराध क्रमांक 128 , 2021 एवं सत्र प्र0क्र0 74 धारा 2021 के आरोपी धनीराम पिता शिवलाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी सुहारिनटोला थाना करंजिया को एक वर्ष की सजा सुनाई है। बताया गया कि घटना में आहता को भगा ले जाने की बात पर आहता द्वारा मना करने पर धारदार हथियार से गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा आरोपी धनीराम को धारा 324 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है। सुनवाई में अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।



