अनूपपुर दर्पणमध्य प्रदेश

जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित

अनूपपुर.  जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधितआम जन की कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा हेतु जारी अतिरिक्त नवीन दिशानिर्देशानुसार तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल वीडियो कांफ्रेंसिंग की बैठक 7 जनवरी 2022 में लिए गए निर्णय अनुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के हाट बाजार जिनमें भीड़ एकत्रित होती है पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

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