नाबालिक विछिप्त लड़की से बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा

डिण्डौरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। जिले के समनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विछिप्त नाबालिक लड़की से बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया गया कि थाना समनापुर के अजाक थाने के जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण अप0क्र0 05/16 एवं सत्र प्र0क्र0 38/16 के आरोपी सुरेश पनिका पिता गंगाराम उम्र 30 वर्ष निवासी खितौली थाना समनापुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया गया है। मिली जानकारी अनुसार दिनांक 28.05.2016 को सुबह लगभग 10.30 बजे से 12.00 बजे के बीच जंगल में एक नाबालिग लड़की जो बचपन से दिमाग से कमजोर एवं बोल नहीं सकती थी। बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(ठ) भादंवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त मामले की सुनवाई पिछले दिनों करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा आरोपी सुरेश पनिका को धारा 376(2)(झ)(ठ) भादंवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बताया गया कि सजा जो (जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा) एवं 1000-1000/- रू. कुल 2000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त मामले का संचालन राजकुमार मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला डिण्डौरी के द्वारा किया गया।



