खसरा नंबरों में हेर फेर कर हड़पे 23 लाख :आरोपी फरार

जबलपुर दर्पण नगर संवाददाता। अधाारताल थाने से मिली जानकारी अनुसार अशोक कुमार रोहरा उम्र 56 वर्ष निवासी -समता कालोनी अंबेडकर नगर रियान इंटरनेशनल स्कूल के पास थाना गोहलपुर ने लिखित शिकायत दी,उसकी पत्नी श्रीमती मनीषा रोहरा के द्वारा पूजा सोनी से अधारताल महर्षि योगी वार्ड जयप्रकाश नगर/पुष्पक नगर स्थित भूमि खसरा नंबर 90/3 का भाग रकबा 1500 वर्गफुट का प्लाट पूजा सोनी से विक्रय अनुबंध कुल 23 लाख रुपये मे तय हुआ जिसमें उसे 15 लाख रुपये की लोन की आश्यकता थी आरिफ एवं मोह सकील के द्वारा उक्त सम्पत्ति के समस्त दस्तावेज आधार बैक में फाइनेंस हेतु दिये गये, आधार हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा सम्पत्ति की जांच /सर्च अपने अधिवक्ता से करायी गई एवं बताया गया कि सम्पत्ति पाक साफ है उसे लोन मिल जायेगा बैक द्वारा कराई गई सर्च से संतुष्ट होकर उसके द्वारा सम्पत्ति को क्रय कर लिया गया तथा विक्रय पत्र निष्पादन के दौरान 08 लाख रुपये उसके द्वारा एनईएफटी एवं नगद के माध्यम से पूजा सोनी को प्रदान किये गये तथा शेष राशि 15 लाख रुपये पूजा सोनी को आधार हाउसिंग फाइनेंस द्वारा एक्सेस बैक के चैक से प्रदान किये गये। सम्पत्ति क्रय करने के पश्चात वहा के लोगों ने उसे बताया,उसके द्वारा जो सम्पत्ति क्रय की गई है वह खसरा नंबर 90/3 में नही आती है तब उसने बैक अधिकारीयो से सर्च रिपोर्ट की कापी मांगी तो देने से मना कर दिया गय,फिर उसके द्वारा पूजा सोनी से संपर्क किया तो उसने बोला में अभी हैदराबाद में हूँ, सकील व आरिफ भी मुझे एक दूसरे से बात करने के लिये कहते रहे। इस प्रकार पूजा सोनी, मोह सकील व आरिफ ने मिलकर छल करते हुये दूसरे की जमीन जिस पर उनका कोई अधिकार नही था बेईमानी पूर्वक उससे 23 लाख रुपये लेकर हड़प लिये है। शिकायत सही पाय जाने पर शकिल खान उर्फ हीरो द्वारा राजाराम केवट से खसरा नंबर 90/3 के भाग में से 5 हजार वर्गफुट का मुक्तयारनामा प्राप्त कर 1500 वर्गफुट का प्लाट पूजा सोनी को विक्रय किया व मोह आरिफ के कहने पर पूजा सोनी के नाम प्लाट रजिस्ट्री कर फिर उसी प्लाट को पूजा सोनी द्वारा अशोक कुमार रोहरा को विक्रय कर दिया गया। पूजा सोनी व मोह शकिल खान तथा मोह आरिफ द्वारा यह जानते हुये की उक्त प्लाट दूसरे भूमि स्वामी शासन की है जान बूझकर अनाधिकृत रुप से, छल करते हुये खसरा नंबर 87 की जमीन को खसरा नंबर 90/3 बताकर 23 लाख रुपये में विक्रय कर धोखाधड़ी करने पर पूजा सोनी व मोह शकिल खान तथा मोह आरिफ के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।



